ED समन मामले में हेमंत सोरेन को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने को कहा

ED समन मामले में सीएम हेमंत सोरेन की सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने श्री सोरेन को हाईकोर्ट जाने को कहा है।

ED समन मामले में हेमंत सोरेन को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने को कहा


रांची/ दिल्ली

ED समन मामले में सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। हेमंत सोरेन ने 23 अगस्त को ईडी के समन को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसपर आज 18 सितंबर को सुनवाई हुई। इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अनिरूद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अदालतन ने हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट जाने को कहा है। जिसके बाद हेमंत सोरेन ने याचिका वापस ले ली। 

यह है पूरा मामला

जमीन खरीद - बिक्री मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूछताक्ष के लिए सीएम हेमंत सोरेन को समन जारी किया है। इस समन के खिलाफ हेमंत सोरेन ने 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल किये और ईडी के कार्रवाई को अनुचित बताते हुए चुनौती दी। इस मामले में सीएम ने न्याय एंव कानून मंत्रालय और ईडी को प्रतिवादी बनाया। मालूम हो कि जमीन घोटाले मामले में एक IAS समेत कुल 13 लोग जेल में है। 

हेमंत सोरेन को चौथा समन

ED ने सीएम हेमंत सोरेन को पूछताक्ष के लिए चौथा समन जारी किया है। ईडी ने हेमंत सोरेन को पूछताक्ष के लिए 23 सितंबर की तारीख दी है। इससे पहले तीसरे समन में 11 सितंबर को ईडी ने हाजिर होने को कहा था, जिसके बदले हेमंत सोरेन ने दूत के जरिये पत्र भेजकर कहा था कि 15 सितंबर को उनके याचिका पर सुनवाई होनी है। इस सुनवाई के बाद ही वो आगे की कार्यवाही में शामिल हो सकते हैं।