अवैध कोयला खनन पर केंद्र सरकार सख्त

*भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवम सांसद दीपक प्रकाश ने राज्यसभा में पिछले तीन वर्षों में झारखंड में खनिजों के अवैध उत्खनन का मामला उठाया।* *राज्य सरकार ने दो साल के ही आंकड़े उपलब्ध कराए।* केंद्रीय कोयला मंत्री ने बताया अवैध खनन रोकना राज्य सरकार की जिम्मेवारी *दो वर्षों के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राज्य में 4952अवैध खनन हुए। 1247एफ आई आर हुए हैं दर्ज,1062.88लाख रुपए जुर्माने की हुई वसूली।* भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवम सांसद दीपक प्रकाश ने आज राज्यसभा में अतारांकित सवाल के माध्यम से राज्य में खनिजों के अवैध उत्खनन का मामला उठाया। श्री प्रकाश ने पूछा कि विगत तीन वर्षों में झारखंड राज्य में बड़े एवम छोटे खनिजों के अवैध खनन से संबंधित कुल कितने मामले सामने आए हैं और उन पर क्या कारवाई हुई है। सदन में सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय खान,कोयला एवम संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि अवैध खनन पर नियंत्रण राज्य सरकार के प्रशासनिक क्षेत्र में आता है। राज्य सरकार खान खनिज (विकास और विनिमियन) अधिनियम 1957की धारा 23ग के अनुसार राजपत्र में अधिसूचना जारी कर ऐसे नियम बना सकती है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने दो वर्षों 2019..20एवम 21..22 के जो आंकड़े उपलब्ध कराए हैं उसके अनुसार दो वर्षों में राज्य में अवैध उत्खनन के 4952मामले प्रकाश में आए हैं जिसमे 1247मामलों पर एफ आई आर दर्ज कराए गए हैं जबकि जुर्माने के रूप में 1062.88लाख रुपए की वसूली हुई है। इस संबंध में न्यायालय में दायर किए गए मामलों की संख्या 958है। जोशी ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2020..21 केलिए कोई भी तिमाही विवरणी प्राप्त नहीं है।

अवैध कोयला खनन पर केंद्र सरकार सख्त