झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अवैध खनन की जांच करेगी CBI

विजय हांसदा की याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने साहेबगंज के अवैध खनन मामले की जांच CBI सौंप दी है।

झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अवैध खनन की जांच करेगी CBI


रांची

साहेबगंज खनन मामले में गुरूवार को झारखंड हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने जिले के जिरवाबाड़ी थानाक्षेत्र के नींबू पहाड़ पर हुए अवैध खनन की जांच की जिम्मेदारी CBI को सौंप दी है। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने विजय हांसदा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिये। हाईकोर्ट ने आदेश की कॉपी मिलने के एक महीने के भीतर प्रारंभिक जांच पूरी करने के निर्देश दिये हैं। हाईकोर्ट ने विजय हांसदा व आरोपी के आचरण की जांच के भी आदेश दिये हैं। 

याचिका वापस लेना चाहते थे विजय हांसदा

याचिकाकर्ता विजय हांसदा ने पूर्व में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अवैध खनन की जांच सीबीआई से कराने की मांग थी। गुरूवार को इसी मामले में सुनवाई हुई, लेकिन सुनवाई के एक दिन पूर्व याचिकाकर्ता विजय हांसदा ने कोर्ट से याचिका वापस लेने का आग्रह किया, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया।  विजय हांसदा ने दायर याचिका में बताया था कि पंकज मिश्रा और कई बड़े रसूख वाले लोग नींबू पहाड़ पर अवैध खनन कर रहे हैं। उस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने उनके खिलाफ साहेबगंज के SC/ST थाना में एक मामला दर्ज कर जेल भेज दिया। विजय हांसदा ने मारपीट और धमकी देने की बात भी कही थी। 

दाहू यादव को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत

उधर अवैध खनन मामले के आरोपी दाहू यादव उर्फ राजेश यादव को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरूद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अदालत ने दाहू यादव की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने दाहू यादव को दो सप्ताह के भीतर ईडी कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिया है। दाहू यादव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज कर उनपर दर्ज आपराधिक मामले रद्द करने की मांग की थी।