चारा घोटाला: 29 साल पुराने मामले में 89 अभियुक्त दोषी करार, 52 को मिली 3 साल की सजा और 35 बरी

चर्चित चारा घोटाले के अंतिम मामले में आज फैसला आया है, जिसमें 52 लोगों को CBI के विशेष अदालत ने सजा सुनाया है।

चारा घोटाला: 29 साल पुराने मामले में 89 अभियुक्त दोषी करार, 52 को मिली 3 साल की सजा और 35 बरी


रांची 

झारखंड से जुड़े चर्चित चारा घोटाले के अंतिम मामले में आज फैसला सुना दिया गया। CBI की विशेष अदालत के न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट ने 29 साल पुराने चारा घोटाला मामले में 89 आरोपियों को दोषी करार दिया है। जबकि 35 आरोपियों को बरी कर दिया है। वंही 37 अभियुक्तों की सजा पर निर्णय 1 सितंबर को होगा। कोर्ट ने 52 को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनायी है, जबकि 37 दोषियों को 3 साल से अधिक की सजा सुनाई गयी है।  24 जुलाई को सभी पक्षों का बयान दर्ज करने के बाद सीबीआई की विशेष कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

घोटाले में कुल 124 आरोपी थे

घोटले में कुल 124 आरोपी थे, जिनमें पशुपालन विभाग के तत्कालीन बजट व लेखा पदाधिकारी, कोषागार पदाधिकारी, पशु चिकित्सक और आपूर्तिकर्ता शामिल हैं। जिन 35 लोगों को कोर्ट ने बरी किया है, इसमें एनुल हक, राजेंद्र पांडेय, राम सेवक साहू, दीनानाथ सहाय, साकेत, हरीश खन्ना, कैलाश मनी कश्यप बरी, बलदेव साहू, सिद्धार्थ कुमार, निर्मला प्रसाद, अनीता कुमारी, एकराम, मो हुसैन, सनाउल हक, सैरु निशा, चंचला सिन्हा, ज्योति कक्कड़, सरस्वती देवी, रामावतार सिन्हा, रीमा बड़ाईक और मधु पाठक का नाम शामिल हैं। 

29 साल पुराना है मामला

चारा घोटाला का यह कांड आरसी 48ए/96 डोरंडा कोषागार से जुड़ा हुआ है जहां से 36 करोड़ 59 लाख रुपये की अवैध निकासी की गयी थी। इस मामले में 124 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में सीबीआई की ओर से 594 गवाहों को प्रस्तुत किया गया था। डोरंडा कोषागार से यह अवैध निकासी वर्ष 1990-91 एवं 1994-95 के दरमियान फर्जी आवंटन पत्र के आधार पर की गई थी।