झारखण्ड मंत्री परिषद के निर्णय

झारखण्ड मंत्री परिषद के निर्णय
झारखण्ड मंत्री परिषद के निर्णय

झारखंड मंत्रालय में 27 मार्च 2023 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णय
1. झारखण्ड राज्यान्तर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित आश्रम विद्यालयों / पी०वी०टी०जी० आवासीय प्राथमिक विद्यालयों / अनुसूचित जनजाति आवासीय प्राथमिक विद्यालयों / अनुसूचित जाति आवासीय प्राथमिक विद्यालयों का संचालन गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कराने की अवधि विस्तार एवं संचालन हेतु एकरारनामा (Concession Agreement) करने की स्वीकृति दी गई।

 झारखण्ड राज्यान्तर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का संचालन गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कराने की अवधि विस्तार एवं संचालन हेतु एकरारनामा (Concession Agreement) करने की स्वीकृति दी गई।

एन.टी.पी.सी. नार्थ करणपुरा परियोजना, टण्डवा क्षेत्र में पड़ने वाली गरही जलाशय हेतु अर्जित भूमि में से आंशिक रकबा 25.99 एकड़ भूमि ASH DYKE एवं WATER RESERVOIR निर्माण हेतु एन.टी.पी.सी. नार्थ करणपुरा परियोजना (NKSTPP), टण्डवा को हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई।

बानेश्वर रविदास, सेवानिवृत मुख्य अभियंता (चालू प्रभार), रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची द्वारा स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत् उच्चत्तर पद पर कार्यरत अवधि का वेतन भुगतान एवं पेंशन पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गई।

सुनील कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, चाईबासा को विभागीय अधिसूचना संख्या-3800 दिनांक- 07.09.2022 द्वारा अधिरोपित दण्ड के विरूद्ध समर्पित अपील आवेदन को अस्वीकृत करने की स्वीकृति दी गई।

डॉ० अरुण कुमार सिन्हा, तदेन सिविल सर्जन, धनबाद सम्प्रति सेवानिवृत्त के अपील अभ्यावेदन के निस्तारण की स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड राज्य के शहरी स्थानीय निकाय के कर्मियों को दिये जा रहे सातवे वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप देय वेतन में सरकार का वित्तीय भार निर्धारण की स्वीकृति दी गई।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा WP(S) No-6999/ 2013 (भी०ए० अब्राहम बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य) में दिनांक 15.06.2020 को पारित न्यायादेश के आलोक में श्री भी०ए० अब्राहम, सेवानिवृत्त आप्त सचिव श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान की BHALCO (Bihar Hill Area Lift Irrigation Corporation) में व्यतीत की गई सेवा अवधि (दिनांक 18.09.1979 से 7.10.1996 तक) को ए०सी०पी०, एम०ए०सी०पी० पेंशनादि एवं लाभ के निमित्त परिगणित करने की स्वीकृति दी गई।

स्व॰ राजेन्द्र प्रसाद सिंह, पूर्व स०वि०स० की चिकित्सा हेतु एयर एम्बुलेंस से की गई यात्रा की घटनोत्तर स्वीकृति मंत्रिपरिषद् से प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई।

'झारखण्ड कार्यपालिका नियमावली, 2000 (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रथम अनुसूची में पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग को आवंटित कार्य- दायित्व राष्ट्रीय कैडेट कोर और सहायक कैडेट कोर", को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के कार्य दायित्व में सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति दी गई।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के Model Building Bye-laws, 2016 के क्रम में वर्ष 2022 में डिजिटल संचार अवसंरचना के लिए In Building Solutions से संबंधित निर्गत अनुशेष (Addendum) को झारखंड भवन (संशोधन) उपविधि, 2016 यथा संशोधित में अनुशेष के रूप में समाहित करने की स्वीकृति दी गई।

राजधानी राँची में EPC Model पर ट्रांसपोर्ट नगर निर्माण योजना के फेज-॥ हेतु कुल 57,82,58,156 /- रू० (सन्तावन करोड़ बेरासी लाख अन्ठावन हजार एक सौ छप्पन रूपये) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

राँची नगर निगम, राँची अन्तर्गत पी०पी०पी० मोड पर नगर बसों के परिचालन से संबंधित राशि रु० 605.42 करोड़ (छः सौ पाँच करोड़ बियालीस लाख रूपये) की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अधीन गठित झारखण्ड श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2021 में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई।

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अधीनस्थ "झारखण्ड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा / सम्वर्ग (अराजपत्रित पद पर नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) संशोधन नियमावली, 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड बाल विकास अराजपत्रित कर्मचारी (महिला पर्यवेक्षिका) सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति तथा सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली- 2023 की स्वीकृति दी गई।

पलामू जिला आयोग मेदिनीनगर कार्यालय में संविदा पर नियुक्त 03 (तीन) कर्मी की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई।

धनबाद अन्तर्गत "मुराईडीह (MDR-051 पर) - हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड- राम राज मंदिर - सोनारडीह फाटक (MDR-049 पर) पथ (कुल लंबाई 5.231 कि०मी०) को संबंधित प्राधिकार की अनापत्ति के पश्चात् चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (पुल निर्माण सहित)" हेतु रू0 28,05,34,200/- (अठाईस करोड़ पाँच लाख चौतीस हजार दो सौ रूपये) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए Network Infrastructure Development के तहत Pilot परियोजना के रूप में सिमडेगा, खूंटी के सभी प्रखंड मुख्यालयों तथा दुमका जिला के दुमका प्रखंड के Saturation हेतु कुल रु० 84.00 (चौरासी) करोड़ व्यय की स्वीकृति दी गई।

केन्द्र प्रायोजित इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर अन्तर्गत राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत पी०एल० खाते में संधारित अवशेष राशि रू. 1610.378 लाख (सोलह करोड़ दस लाख सैंतीस हजार आठ सौ रूपये) मात्र को इस योजना हेतु खोले गये सिंगल नोडल अकाउंट में हस्तांतरित करने हेतु झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 332 को शिथिल करने की स्वीकृति दी गई।

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन राँची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (रिनपास) निदेशक की नियुक्ति एवं सेवाशर्त (संशोधन) नियमावली-2023 के गठन की स्वीकृति दी गई।

नमामि गंगे योजना अंतर्गत रु० 310.11 करोड़ (तीन सौ दस करोड ग्यारह लाख) की लागत पर Interception & Diversion (I&D) and Sewerage Treatment Plant (STP) परियोजना, रामगढ़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

डेविड कुजूर, सचिव (प्रावै०), मुख्य अभियंता कार्यालय, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत् अधीक्षण अभियंता के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अन्तर राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में विधायक योजना अंतर्गत DC विपत्र लम्बित रहते हुए भी आवंटित राशि की एकमुश्त निकासी की स्वीकृति दी गई।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में राज्य सरकार द्वारा देय प्रीमियम सब्सिडी राज्यांश एवं किसानों द्वारा देय प्रीमियम राशि को राज्य सरकार द्वारा भुगतान करने हेतु बकाया राशि कुल-362.50 करोड़ को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में भुगतान करने की स्वीकृति दी गई।

केन्द्रीय / केन्द्र प्रायोजित (60:40) योजनान्तर्गत Establishment and Strengthening of Veterinary Hospitals & Dispensaries-MVU (Mobile Veterinary Unit) under LH & DCP के तहत डोरस्टेप पर पशुचिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 236 Mobile Veterinary Ambulatory Clinic (MVAC) क्रय के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2026-27 (पांच वर्ष) तक संचालन के लिए प्रतिवर्ष केन्द्रांश एवं राज्यांश मिलाकर कुल रू० 4640.52 लाख (छियालीस करोड़ चालीस लाख बावन हजार रूपये) के दर से पांच वर्षों में कुल रू० 23202.60 लाख (दो सौ बत्तीस करोड़ दो लाख साठ हजार रूपये) के अनुमानित लागत पर योजना क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गई।

निगरानी ब्यूरो, झारखण्ड, राँची को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, (Anti Corruption Bureau), झारखण्ड, राँची के रूप में पुनर्गठित किए जाने तथा इसकी संरचना, कार्य, दायित्व एवं शक्तियों के निर्धारण से संबंधित संकल्प की कंडिका-6 में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।

केन्द्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (जमृत 2.0) अंतर्गत 4648.58 लाख रु. की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त बड़कीसरैया शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड कृषि अधीनस्थ सेवा (भर्ती एवं प्रोन्नति) नियमावली, 2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के 263 प्रखण्डों एवं 1633 पंचायतो में स्वचालित वर्षा मापक (Automatic Rain Gauge) के अधिष्ठापन हेतु राशि रूपये 4790.10 लाख (सैंतालीस करोड़ नब्बे लाख दस हजार रूपये) मात्र की स्वीकृति दी गई।

“झारखंड उत्पाद सिपाही संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2013" (समय-समय पर यथासंशोधित) में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई।

केन्द्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) अंतर्गत 12329.87 लाख रु. की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त रेहला-विश्रामपुर शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड राज्य आपूर्ति सेवा नियमावली, 2013 (समय समय पर यथा संशोधित) में संशोधन करते हुए झारखण्ड राज्य आपूर्ति सेवा (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2023 गठन की स्वीकृति दी गई।

माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा W.P. (S) No. 3894/2021 रमेश हाँसदा एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक 16.12.2022 को पारित न्यायादेश में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-3849, दिनांक 10.08.2022 द्वारा अधिसूचित झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन नियमावली 2021 के प्रावधानों को अमान्य करने के क्रम में विभागीय अधिसूचना संख्या-258, दिनांक 25.01.2022 द्वारा अधिसूचित झारखण्ड राज्य विधिक माप विज्ञान अधीनस्थ सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली 2021 के संबंधित प्रावधानों के संशोधन की स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड राज्य में अवस्थित सरकारी सहायता/अनुदान प्राप्त विद्यालयों { गैर सरकारी अल्पसंख्यक (सामान्य सहायता प्राप्त सहित) प्रारंभिक विद्यालयों, गैर सरकारी अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों, अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसों एवं संस्कृत विद्यालयों } के कक्षा 1 से 10 में अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से आच्छादित करने हेतु झारखण्ड राज्य प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना नियमावली 2022 में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड राज्य कल्याण सेवा के पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें (तृतीय संशोधन) नियमावली गठन की स्वीकृति दी गई।

उद्योग विभाग के अधीन हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय अंतर्गत झारखंड राज्य हस्तकरघा तकनीकी संवर्ग नियमावली, 2013 में संशोधन को रद्द करने की स्वीकृति दी गई।

उद्योग विभाग के अधीन हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय अंतर्गत झारखंड राज्य रेशम नियमावली, 2013 में संशोधन को रद्द करने की स्वीकृति दी गई।

उद्योग विभाग के अधीन हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय अंतर्गत झारखंड राज्य हस्तशिल्प अधीनस्थ तकनीकी संवर्ग नियमावली, 2013 में संशोधन को रद्द करने की स्वीकृति दी गई।

लोकवित्त (राज्य) प्रभाग व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत Special Assistance to States for Capital Investment for 2022-23 के Pare11 PM Gati Shakti से सम्बंधित योजना एवं सन्निहित राशि के व्यय के घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

पथ प्रमण्डल, राँची अन्तर्गत "दुर्गा सोरेन चौक (नामकोम) - रामपुर रिंग रोड (कुल लम्बाई-8.860 कि०मी०) के चार लेन में निर्माण कार्य (भू अर्जन, युटिलिटी शिफ्टिंग एवं पुल निर्माण सहित)" हेतु रू0 65,60, 62,100 /- (पैंसठ करोड़ साठ लाख बासठ हजार एक सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

पथ प्रमण्डल, गुमला अन्तर्गत "सिसई-बसिया पथ (MDR-037) (कुल लम्बाई- 36.90 कि०मी०) के दो लेन पेव्ड सोल्डर सहित में मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टिंग एवं पुलों के निर्माण सहित)" हेतु रू० 106,11,84,400 /- (एक सौ छः करोड़ ग्यारह लाख चौरासी हजार चार सौ रू०) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

"झारखण्ड राज्य समाहरणालय लिपिकीय सम्वर्ग (मर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्ते) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2023" के गठन की स्वीकृति दी गई।

मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना अन्तर्गत रोगी श्री जेवियर खाखा, पिता- जुलियस खाखा, ग्राम- नानेसेरा, टेम्बाटोली, पो० केशलपुर थाना-पाकरटांड जिला- सिमडेगा, झारखंड को लीवर प्रत्यारोपण हेतु निर्धारित सीमा से अधिक राशि प्रदान करने के मामले में मंत्रिमंडल की अनुशंसा प्राप्त कर विभाग द्वारा स्वीकृति दी गई।