Rahul Gandhi: मानहानि मामले में सुनवाई पूरी, बुधवार को आयेगा फैसला

राहुल गांधी के खिलाफ एक मानहानि के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में मंलगवार को सुनवाई पूरी कर ली गयी। जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले को सुरक्षित रख लिया है।

Rahul Gandhi: मानहानि मामले में सुनवाई पूरी, बुधवार को आयेगा फैसला

रांची

राहुल गांधी के खिलाफ एक मानहानि के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में मंलगवार को सुनवाई पूरी कर ली गयी। जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले को सुरक्षित रख लिया है। कल यानि बुधवार को अदालत इस मामले में अपना फैसला सुनायेगी। इसके साथ ही दोनों पक्षों को अपनी अपनी दलीलों का सारंश दाखिल करने का निर्देश भी दिया गया है। 2018 के चाईबासा में आयोजित एक सभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बीजेपी के नेता अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। दोनों पक्षों का लिखित सारांश सौंपे जाने के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनायेगी, जिसके बाद ही निचली अदालत के फैसले आने की संभावना है।

बीजेपी नेता ने दायर की थी याचिका

राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी के नेता नवीन झा ने कोर्ट में मानहानि का मामला दायर किया था। इसकी सुनवाई चाईबासा कोर्ट में चल रही है। चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी पर गैर जमानती वारंट भी जारी किया था। जिसके खिलाफ राहुल गांधी की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर इसे रद्द करने की अपील की गयी थी। हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।

क्या है मामला

मामला 2018 का है जब चाईबासा में कांग्रेस के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने बीजेपी नेता व तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि बीजेपी में ही कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, कांग्रेस में नहीं। इस बयान पर बीजेपी नेता नवीन झा ने निचली अदालत में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। 

राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड में चल रहे तीन मामले

मालूम हो कि झारखंड में राहुल गांधी के खिलाफ तीन मामले चल रहे हैं। जिनमें चाईबासा में दो मामले नवीन झा और प्रताप कुमार ने दर्ज कराये हैं। इसपर चाईबासा कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया, तो इसे निरस्त करने के लिए राहुल गांधी झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे हैं। तीसरा मामला रांची से जुड़ा है। 2019 में मोरहाबादी मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा था 'सारे मोदी सरनेम वाले चोर हैं।' इस बयान पर के खिलाफ भी आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ है।