जमशेदपुर : सिंहभूम चैम्बर ने जिला प्रशासन से साझा किया व्यापारियों का दर्द

सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष (वाणिज्य एवं व्यापार) अनिल मोदी ने जिला अनुमंडलाधिकारी पीयूष सिन्हा को पत्र लिखकर चुनाव कार्य के लिए कृषि उत्पादन बाजार समिति परसुडीह की कुछ दुकानों को नहीं लेने का आग्रह किया.

जमशेदपुर : सिंहभूम चैम्बर ने जिला प्रशासन से साझा किया व्यापारियों का दर्द

Jamshedpur : सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष (वाणिज्य एवं व्यापार) अनिल मोदी ने जिला अनुमंडलाधिकारी पीयूष सिन्हा को पत्र लिखकर चुनाव कार्य के लिए कृषि उत्पादन बाजार समिति परसुडीह की कुछ दुकानों को नहीं लेने का आग्रह किया. साथ ही इस संबंध में व्यापारियों को भेजे गए नोटिस पर विचार करने का अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादन बाजार समिति में दुकानदारों के पास पहले ही जगह का अभाव है. बहुत कम जगह में ही व्यापारी किसी तरह से अपना व्यापार कर रहें हैं. समिति में जगह के साथ-साथ मूलभूत सुविधाओं का भी घोर अभाव है. उन्होंने कहा कि चुनाव कार्य में लंबा समय लगता है. ऐसे में त्योहारी सीजन में दुकान दिए जाने से व्यापारियों का व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित होगा और उन्हें आर्थिक नुकसान होगा. उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को व्यापारियों के दर्द को समझना चहिए. चुनाव कार्य के लिए दुकानों को ना लेकर कोई अन्य स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चहिए. कहा कि जिले में कई सरकारी भवन एवं इमारते खाली पड़ीं हैं, उनका इस्तेमाल इस कार्य हेतु किया जा सकता है. इससे निर्वाचन का कार्य भी हो जाएगा एवं व्यापार भी प्रभावित नहीं होगा.

हाई कोर्ट ने वैकल्पिक  व्यवस्था करने का दिया था निर्देश

अनिल मोदीं ने पत्र में बताया कि फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर नें इस संदर्भ में झारखंड उच्च न्यायालय में राज्य सरकार एवं अन्य के खिलाफ एक केस दायर किया था. दायर केस में प्रतिवादी अधिकारियों को निर्वाचन कार्य/ईवीएम भंडारण हेतु कृषि उत्पादन बाजार समिति की दुकानों एवं गोदाम का उपयोग करने से रोकने के लिए दिशा निर्देश देने का आग्रह किया गया था. इस केस में सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने 2017 के इस आदेश का उल्लेख किया. जिसमें चुनाव के लिए अथवा चुनाव के बाद मतपत्रों को रखने के लिए आवश्यक भूमि को चिन्हित कर इसका आवंटन करवाने का उल्लेख है. इसके लिए व्यावसायिक परिसरों, दुकानों, बाजार समिति की दुकान ओर गोदामों को बहुत अधिक समय तक प्रशासनिक कब्जे में नहीं रखा जा सकता है. उन्होंने कहा कि इसी संदर्भ में एक अन्य याचिकाकर्ता मेसर्स भदानी ट्रेडर्स रांची बनाम झारखंड सरकार एवं अन्य पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उच्च न्यायालय रांची खंडपीठ की टिप्पणियों के बावजूद प्रतिवादी अधिकारियों ने एक बार फिर पुराने तरीके का सहारा लेते हुये बाजार समिति में चालू दुकानों को लेने का काम किया है. मोदी ने कोर्ट के इस फैसले के प्रति पूरा पूरा सम्मान जताते हुए जिला उपायुक्त से बाजार समिति की दुकानों को चुनाव कार्य के लिए नही लेनें का आग्रह किया.