झारखंड कैबिनेट का फैसला: दरोगा-इंस्पेक्टर भी कर सकेंगे SC/ST मामलों की जांच, 164 परगनैत की बढ़ी सम्मान राशि 

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत दर्ज केस का अनुसंधान अब इंस्पेक्टर व दारोगा भी कर सकेंगे।

झारखंड कैबिनेट का फैसला: दरोगा-इंस्पेक्टर भी कर सकेंगे SC/ST मामलों की जांच, 164 परगनैत की बढ़ी सम्मान राशि 

रांची

बुधवार को सीएम सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 32 प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने उस संचिका को स्वीकृति दी है, जिसमें झारखंड में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत दर्ज केस का अनुसंधान अब इंस्पेक्टर व दारोगा भी कर सकेंगे। पूर्व में यह केवल डीएसपी स्तर के अधिकारी को यह अधिकार था। कैबिनेट ने आज जो फैसला लिये उसमें झारखंड के 194 परगनैत की सम्मान राशि बढ़ाई गई है। अब उन्हें 1000 के बदले 3000 रूपये की सम्मान राशि दी जायेगी। इसके साथ ही बोकारो में 24 सिख दंगा पीड़ितों को 1.20 करोड़ का मुआवजा मिलेगा। इसके अलावा झारखंड में  भू-गर्भ जल नीति बनेगी। वहीं अब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी मेंडेटरी नहीं होगी।