मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को सुप्रिम कोर्ट से बड़ी राहत, बहाल हो सकती है सांसदी

मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि मामले में राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगा दी है।

मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को सुप्रिम कोर्ट से बड़ी राहत, बहाल हो सकती है सांसदी


दिल्ली

मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि मामले में राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि अधिकतम सजा क्यों दी ? राहुल गांधी ही नहीं, उन्हें चुनने वालों पर भी इसका असर पड़ा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस बात में कोई शक नहीं है कि जो भी कहा गया, वह अच्छा नहीं था। नेताओं को जनता के बीच बोलते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। यह राहुल गांधी का कर्तव्य बनता है कि इसका ध्यान रखें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में राहुल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। 
मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 3 घंटे बहस चली। जस्टिस बीआर गवई, पीएस नरसिम्हा और संजय कुमार की बेंच ने की। राहुल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनु सिंघवी और पूर्णेश मोदी की ओर से महेश जेठमलानी ने दलीलें दी। 

राहुल गांधी का ट्वीट

सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट में कहा है कि चाहे कुछ भी हो, मेरा कर्तव्य वही रहेगा। भारत के विचार की रक्षा करना है।  उधर कांग्रेस की ओर से भी इसपर प्रतिक्रिया आयी है। पार्टी ने ट्वीट करके कहा है कि यह नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है। 

23 मार्च को सुनायी गयी थी सजा।

राहुल गांधी को गुजरात के सेशन कोर्ट ने 23 मार्च 2023 को 2 साल की सजा सुनायी थी। जिसके वजह से राहुल गांधी की सांसदी चली गयी थी। बाद में राहुल गांधी हाईकोर्ट गये। 7 जुलाई को गुजरात हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। 15 जुलाई को राहुल गांधी की ओर से सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गये थे।  

कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे जानना चाहता है कि राहुल को अधिकतम सजा क्यों दी गयी। कोर्ट ने कहा कि अगर जज ने 1 साल 11 महीने की सजा दी होती तो राहुल गांधी अयोग्य नहीं ठहराए जाते। ऐसे में वो डिस्क्वालिफाई नहीं होते। कोर्ट ने सुनवायी के दौरान टिप्पणी की थी कि सजा की वजह बतायी जानी चाहिए, लेकिन ऑर्डर में इस पर कुछ नहीं लिखा था। इससे न केवल राहुल गांधी के राजनीतिक जीवन जारी रखने के अधिकार पर फर्क पड़ा, बल्कि उन लोगों पर भी पड़ा, जिन्होंने राहुल गांधी को चुना था।

क्या था मामला

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 11 अप्रैल 2019 में बेंगलुरु के कोलार में एक चुनावी सभा को संबोधित करने के दौरान मोदी सरनेम को लेकर एक बयान दिया था। इसके खिलाफ भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने 13 अप्रैल 2019 को मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। गुजरात सेशन कोर्ट में चार साल तक केस चला और फैसला 23 मार् 2023 को आया था। मानहानि केस में राहुल को अधिकतम दो साल की सजा मिली। जिसके चलते उनकी सदस्यता चली गयी थी।